माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश के उल॑घन कर, पुनः पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा।

जहानाबाद -रतनी से रत्नेश कुमार सिंह

रतनी –प्रखंड में प्रखंड प्रमुख के खिलाफ शह मात का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
जहां पूर्व में दिनांक 6/1 को अविश्वास प्रस्ताव प॑कज शर्मा के नेतृत्व में 11 पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस अविश्वास प्रस्ताव में कुछ त्रुटी रहने पर, प्रखंड प्रमुख सोनी कुमारी ने उक्त अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर अनुरोध किया गया था कि, लाया गया प्रस्ताव गलत है। जिसके फलस्वरूप माननीय पटना उच्च न्यायालय के डब्बल बे॑च में सुनवाई कर अपने आदेश स॑खया सी डब्लू जे सी न 616/2024 के अनुसार प्रखंड प्रमुख रतनी फरीदपुर पर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव निरस्त करने का तथा, दिनांक 20/1 को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली बैठक को स्थगित करते हुए आदेश निर्गत किया गया था।


वही माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दिनांक 20/1 को होने वाली अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की बैठक को स्थगित करने का पत्र निर्गत किया था।
वही सुत्रो से मिली जानकारी के अनुसार पुनः बीते 22/1 को पंचायत समिति सदस्य सह उप प्रमुख प॑कज शर्मा के नेतृत्व में 11 पंचायत समिति सदस्यों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया।
पुनः लाया गया अविश्वास प्रस्ताव के सम्बंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी से पुछने पर बताया गया कि ,प॑कज कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त पुनः आवेदन दिया गया है।
वही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायती राज विभाग (बिहार सरकार) के पत्रा॑क -4 प॑0/स 70-07/2013/4849 /पटना दिनांक 02/08/2013 के अनुसार किसी भी प्रखंड प्रमुख के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर , निर्धारित तिथि की बैठक किसी कारणवश स्थगित होने के उपरांत,उस प्रखंड प्रमुख के खिलाफ एक वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।


वही उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग की नियमावली में स्पष्ट रुप से निर्देशित किया गया है कि धारा 44(3)(1) एवं (111) के अनुसार किसी कारणवश निर्धारित तिथि को अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होने पर प्रखंड प्रमुख अपने पद पर बने रहते हुए,पूर्ववत कार्य करते रहने की नियमावली है। वही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पुनः उनके बिरुध पंचायत समिति सदस्य नया अविश्वास प्रस्ताव , पहले लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पर, निर्धारित तिथि के एक वर्ष वाद ही लाए जाने का प्रावधान है।
वही उन्होंने बताया कि फिलहाल पुन अविश्वास प्रस्ताव हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है,जिसका अवलोकन किया जाएगा और पंचायत राज विभाग (बिहार सरकार) के बनाए गए नियमावली के अनुसार ही कार्य करने की बात कही गई।
वही जब पुनः लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा दुसरे आदेश के सम्बंध में पुछने पर बताया गया कि वैसा कोई आदेश की कॉपी पंकज कुमार द्वारा नही सौंपा गया है।

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